THE SEONI TIMES:- कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर थाना छपारा द्वारा की कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री कुमार प्रतीक द्वारा वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत
रखते हुए कोरोना कर्फ्यू का उल्लघंन करने वालों एवं भ्रामक तथ्यों को सोशल मीडिया में शेयर एवं
पोस्ट करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु सभी थानों को निर्देशित किया गया है।
निर्देशों के परिपालन में दिनांक 15 मई 2021 को थाना छपारा में पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त
टीम के द्वारा छपारा एवं ग्रामीण क्षेत्र ग्राम बर्रा, पायलीखुर्द, सादकसिवनी का भ्रमण किया गया किया
गया जो दौरान कस्बा भ्रमण के (1) प्रमोद पिता फत्तू अग्रवाल उम्र 35 साल निवासी झंडा चोक छपारा
(2) राहुल किराना स्टोर्स संचालक धरमचंद जैन पिता भैयालाल जैन उम्र 50 साल द्वारा मेन रोड छपारा
द्वारा लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर नियम विरुद्ध तरीके से अपनी-अपनी दुकान खोलकर
सामग्री का क्रय विक्रय किया जाना पाया गया। जो उपरोक्त दोनो व्यक्तियों के विरुद्ध थाना छपारा में
अपराध क्रमांक 202/21 एवं 203/21 धारा 188,269,270 भा.द.वि. एवं धारा 51 आपदा प्रबंधन
अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर दोनों दुकानों को सील किया गया
एवं बिना मास्क के 13 व्यक्तियों को घूमते हुये पाये जाने से 1400/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया
गया।
इसके अतिरिक्त छपारा के युवाओ की सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़कर कोरोना जागरूकता
संबंधित विचार साझा किये गए तथा सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करते हुए अपने आसपास के परिवेश
में इनके प्रचार प्रसार की अपील की गई।
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