कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश
सिवनी 18 मई 21/ कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा मंगलवार 18 मई को बरघाट एवं कुरई विकासखण्ड के अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व), बीएमओ तथा सेक्टर अधिकारियों की ऑनलाईन वीसी के माध्यम से बैठक लेकर ग्रामवार एक्टिव मरीजो को संख्या, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, कोरोना कर्फ्यू एवं किल कोरोना अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम में जनता कर्फ्यू का पालन हो यह सुनिश्चित किया जाए। संदिग्ध मरीजों एवं उनके परिजनों को सख्ती से कोरेनटाईन में रखा जाए। ऐसे मरीज जिनके घरों में पृथक कमरे व अन्य व्यवस्था न हो, उन्हें संस्थागत क्वॉरेंटाइन किया जाये, किसी भी स्थिति में संदिग्ध व्यक्ति एवं उसके परिवारजन घरों से बाहर न निकलें यह सुनिश्चित हो। उन्होंने किल कोरोना अभियान के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर प्रत्येक ग्राम में अभियान के सघन क्रियांवयन के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि इस अभियान के तहत सर्वेक्षण में ग्राम को कोई भी व्यक्ति न छूटे साथ ही सर्दी, खासी बुखार जैसे लक्षणों वाले संदिग्ध मरीजों को तत्काल मेडिसिन किट की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए होम कोरेनटाईन किया जाए। ग्रामों में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में भी जानकारी वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने हेतु अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिये। सेक्टर अधिकारी एवं बीएमओ अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों का चयन का कर ग्रामवार टीकाकरण शिविर आयोजित करें तथा सभी पात्र ग्रामीणों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करवाऐं। ग्रामवार क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठकों एवं उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रत्येक ग्राम की सीमा सम्पूर्ण कोरोना कर्फ्यू अवधि में सील रहे। सख्ती से सील की जाए ,किसी भी बाहरी व्यक्ति को ग्राम में आने की अनुमति न दी जाये न ही ग्रामवासी ग्राम के बाहर जाए, यह सुनिश्चित हो। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधि अनुकूल सख्त कार्रवाई की जाए ।
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